शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत

नैनीताल(कमल खड़का)। शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
दो संस्थाओं में गड़बड़ी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई हुई।
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सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शांतिकुंज प्रमुख प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैल बाला पंड्या को पक्षकार न बनाने को कहा है।

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने शांतिकुंज हरिद्वार व ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में व्याप्त गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका की गई थी।
कोर्ट ने इन संस्थाओं के प्रमुख प्रणव पांड्या व उनकी पत्नी शैल बाला पांड्या को फिलहाल पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं दी है ।
खण्डपीठ ने याचिकर्ता से दोनों के नाम हटाकर संशोधित याचिका दायर करने व सम्बंध एसएसपी हरिद्वार तथा सरकार से चार हफ्ते में जबाव देने को कहा है।
आपको बता दे शांतिकुंज हरिद्वार के पूर्व कर्मचारी मनमोहन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।
जिसमे कहा गया कि जब से प्रणव पांड्या व शैल बाला पांड्या शांतिकुंज व ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के सर्वेसर्वा बने हैं।
तब से इन संस्थानों में असंतोष है और अब तक 17 लोग आत्महत्या कर चुके है,जिसकी जांच की जाए ।
याचिका में दोनों को पक्षकार बनाया गया था ।
लेकिन कोर्ट ने उन्हें पक्षकार बनाने की अनुमति न देते हुए सरकार से चार हफ्ते में जबाव देने को कहा है ।
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